सिसोदिया को नही मिली राहत अभी और रहना होगा जेल मे राउज एवेनयू कोर्ट ने सुनाया फैसला !

सिसोदिया की मुसीबत कम होने का नाम नही ले रही है. सिसोदिया के भ्रष्टाचार के मामले मे जांच एजेंसी ने ऐसा केस बनाया है की सिसोदिया और उनके वकीलो को कुछ समझ ही नही आ रहा है की कोर्ट मे ऐसी क्या दलील रखे की फैसला हमारे पक्ष मे आ जाए. सिसोदिया और पुरी आप ने अपने कारनामे झुपाने की भरपुर कोशिश की लेकिन छुपाए कुछ छुपा नही और इमानदारी का चोगा ओढ़े लोगो का मुखौटा चेहरे से उतर गया है. जिसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी से ना कुछ कहते बन रहा है ना झुठलाते बाकी देखिए हमारी इस रिर्पोट मे की क्या कुछ हुआ आज कोर्ट मे ……….. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी. फैसला स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुनाया. हालांकि सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. वहीं सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया है. ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को अरेस्ट किया था. इससे पहले जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था. कोर्ट ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है. इससे पहले, 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने CBI को निर्देश दिया कि वह 25 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई-कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए. दरअसल, मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जांच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है.