दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने दिल्ली की मेयर के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से कराने की बात कही थी। शैली ओबेरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव फिर से कराए जाने की बात कही थी। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि शैली ओबेरॉय द्वारा एक शख्स के बैलेट को रद्द करने का फैसला कानूनन गलत है। अदालत ने शैली ओबेरॉय को निर्देश दिया है कि 24 फरवरी को जो चुनाव हुए थे और उसके बाद जो नतीजे आए थे उसी के आधार पर नतीजे घोषित किया जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि जिस मतपेटी (Ballot) को रद्द किया गया था उसकी भी काउंटिंग की जाए। बता दें कि 6 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर से कराने को लेकर शैली ओबेरॉय के निर्देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत शेहरावत ने अदालत में अपनी याचिका लगाई थी। अदालत ने इसी याचिका पर अपना निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा है कि शैली ओबेरॉय ने यह फैसला बिना किसी अधिकारी और शक्ति के लिया है। उनका यह फैसला किसी ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं था। 24 फरवरी को एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ था। लेकिन इस चुनाव के बाद मतगणना के दौरान बीजेपी के एक पार्षद के वोट को रद्द किये जाने को लेकर बवाल हो गया था। इसके बाद मेयर ने 27 फरवरी को दोबारा वोटिंग कराने के लिए कहा था। लेकिन बीजेपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपनी याचिका अदालत में लगाई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध सभी अहम चीजों को सुरक्षित रखें। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए 24 फरवरी को हुए चुनाव के नतीजों को घोषित किये बगैर मेयर नये सिरे से चुनाव करवा रही हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। 24 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। देर रात निगम सचिव ने नतीजों का ऐलान भी कर दिया था। उन्होंने बताया था कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा जीत गए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से मोहिनी जिंद्वाल, आमिल मलिक और रमींद्र कौर ने जीत हासिल की है। जबकि आप की सारिक चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है।
AAP मेयर शैली ओबेरॉय को HC का झटका, दोबारा नहीं होंगे MCD स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव, कोर्ट ने दिया ये आदेश !
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