केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। नए आदेश के अनुसार, अगर 22 दिसंबर 2003 से पहले सरकारी नौकरी मिली है तो पुरानी पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है।
शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। चौदह लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
एनएमओपीएस की दिल्ली इकाई के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, ‘केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नयी पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके।
नई पेंशन स्कीम से क्यों खफा कर्मचारी
कर्मचारियों का कहना है कि न्यू पेंशन स्कीम किसी भी रूप में न तो कर्मचारियों के लिए लाभदायक है और न ही सरकार के लिए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार एनपीएस में दिए जाने वाले अपने चौदह प्रतिशत शेयर को अपने पास ही रखे। इससे ही कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है।
एनपीएस स्कीम में कटने वाला यह पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जिसका कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होने वाला। एनपीएस में 10 प्रतिशत पैसा कर्मचारियों के वेतन से कटता है और चौदह प्रतिशत सरकार अपने पास से जमा करवाती है।